TRAI New Rules: ट्राई की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को फर्जी कॉल और मैसेज के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन को तय किया गया है, जिससे 1 सितंबर से फर्जी प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज को ट्रैक किया जा सके। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से..
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TRAI New Rules
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल को नए निर्देश जारी किए है, जिसके मुताबिक 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल और कॉमर्शियल मैसेजिंग (वन-टाइम पासवर्ड, प्रमोशनल मैसेज, अकाउंट बैलेंस अपडेट) को ब्लॉकचेन-बेस्ड डीएलटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। कॉमर्शियल मैसेज में हेडर, भेजने वाले का कोड को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कराना होगा।
क्या होगा फायदा?
ट्राई अगर 1 सितंबर से यह नियम लागू करती है तो फर्जी कॉल मैसेज से यूजर्स को छुटकारा मिलेगा। यानी कि वैसे कॉल जो स्कैन के परपस से किया जा रहा हो उसे ट्राई की ओर से डेवलप्ड सिस्टम खुद ट्रैक करके उसे ब्लॉक कर देगा उसी तरह से मैसेज को भी ब्लॉक कर देगा जिसे आप तक वह मैसेज और कॉल नहीं पहुंच पाएगा।
ख़ास कर फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग की ओर से खास 140 और 160 मोबाइन नंबर सीरीज जारी की गई है। इसमें से 140 मोबाइन नंबर सीरीज को प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए लागू किया जा रहा है, जबकि 160 मोबाइल नंबर सीरीज से वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग मैसेज आएंगे। सरकार सभी प्रमोशनल और वित्तीय मैसेज की ट्रैसेबिलिटी को बढ़ाना चाहती है। साथ ही प्रचार के कंटेंट के दुरुपयोग को रोकने पर काम कर रही है।
1 नवंबर से होगी कार्रवाई
ट्राई की मानें, तो उसकी योजना है कि 1 नवंबर 2024 से मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले दोनों का जानकारी का पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दे की ट्राई ने पहले ही इस बारे में सूचना जारी की थी। पूर्व में जारी सूचना का मुताबिक अगर कोई 140 या फिर 160 नंबर सीरीज के अलावा प्रमोशन या फिर बैंकिंग मैसेज करता है तो ऐसे किसी भी कॉल और मैसेज को अस्वीकार कर दिया जाएगा।