India Sim Card New Rule : दोस्तों आपकी जानकारी के तौर पर बताते दें कि अगर आप किसी भी कंपनी का सिम उपयोग करते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कुछ नए नियम लागू किए गए जिसमें करना आप सभी को जरूरी है आरटीआई के माध्यम से जानकारी साहिल करें।
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टेलीकॉम के सभी कंपनियों को सरकार द्वारा जारी नए नियम?
आप सभी यूजर्स को बता दें कि सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम में कुछ नए नियमों को लागू करने का निर्देश दिया है। नए नियम के मुताबिक एक आईडेंटिकार्ड पर केवल 5 सिम एक्टिवेट किए जा सकते हैं।
हमारे नाम पर कितने सिम रजिस्टर है वह कैसे देखें?
यदि एक से अधिक sim आपके नाम पर एक्टिवेट है और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इन तरीकों से डीएक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने नाम पर एक्टिवेट अनेकों सिम को डीएक्टिवेट करें ताकि कोई और आपका सिम का इस्तेमाल ना कर सके।
आपकी ID पर कितने सिम एक्टिवेट, 30 सेकेंड में पता करें
- Step 1: सबसे पहले https://tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- Step 2: यहां बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP की मदद से लॉगइन करें।
- Step 3: अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपकी ID से चल रहे हैं।
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हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने SMS के लिए नया नियम जारी किया है। यह नया नियम बताता है कि टेलीकॉम कंपनियों को सिम एक्सचेंज या अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान SMS सुविधा (इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों) बंद करनी होगी। नए सिम कार्ड के सक्रिय होने के 24 घंटों के लिए SMS सेवाएं अक्षम हो जाएंगी। इसके अलावा DoT ने इस नियम को जारी करने के लिए Jio, Vodafone-Idea, Airtel समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को कुल 15 दिनों का समय दिया है।
कंपनियां भेजेंगी अलर्ट SMS
DoT के नए नियम के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड या नंबर बदलने का अनुरोध मिलने के बाद ग्राहकों को अनुरोध का अलर्ट भेजना होगा। बाद में, सिम कार्ड धारक को यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने IVRS कॉल के माध्यम से इस विशिष्ट सेवा का अनुरोध किया है।
साइबर अपराधों को रोकने के लिए लाए गए नए नियम
इसके अलावा, प्रमाणीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि अनुरोध अधिकृत सिम कार्ड यूजर द्वारा किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं। इसके अलावा अगर सिम कार्ड यूजर किसी भी चरण में कार्ड अपग्रेड अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को सिम अपग्रेड प्रक्रिया को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है। सरकारी निकाय के अनुसार, सिम स्विच धोखाधड़ी और इससे संबंधित साइबर अपराधों के जोखिम को रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए ये नई गाइडलाइन लागू किए गए हैं।
सूत्रों ने बताया कि ओवर-द-टॉप (OTT) कम्युनिकेशन ऐप्स पर फोकस यूजर प्रोटेक्शन रेगुलेशन पर है, लाइसेंसिंग पर नहीं। दूरसंचार विभाग (DoT) ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों के माध्यम से स्पैमर्स और साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोगों पर भारी पड़ेगा। जानकारी मिली है कि दूरसंचार विधेयक के ड्रॉफ्ट के कुछ सेक्शन पर ट्राई के विरोध की खबरों के बीच दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सभी बकाया मुद्दों को सुलझा लिया गया है। अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार विभाग के बीच इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है।